भारत सरकार के तहत (एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001) किसी भी Sterlized Dog को उसकी जगह से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता I पांच अलग-अलग उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी अपने वास्तविक स्थान पर रहेंगे I अगर कोई कुत्ता Sterlized नहीं है तो सोसाइटी किसी भी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से उनके स्टरलाइजेशन की बात कर सकती है परंतु उन्हें उनके स्थान से हटा नहीं सकते I कोर्ट ने कहा-“ऐसा करने से बाहर के अन्य कुत्ते वहां आएंगे व काटने की समस्या और अधिक हो सकती है I”
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