डॉग या अन्य पशु को नहीं हटा सकती कोई “RWA या SOCIETY’…जानिए क्या है कानून…

भारत सरकार के तहत (एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001) किसी भी Sterlized Dog को उसकी जगह से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता I पांच अलग-अलग उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी अपने वास्तविक स्थान पर रहेंगे I अगर कोई कुत्ता Sterlized नहीं है तो सोसाइटी किसी भी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से उनके स्टरलाइजेशन की बात कर सकती है परंतु उन्हें उनके स्थान से हटा नहीं सकते I कोर्ट ने कहा-“ऐसा करने से बाहर के अन्य कुत्ते वहां आएंगे व काटने की समस्या और अधिक हो सकती है I”

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